प्रत्याशी द्वारा दिये जाने बाले शपथपत्र प्रारूप 26 में हुआ परिवर्तन

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          नाम निर्देशन के साथ दिए जाने वाले दस्तावेज में प्रारूप 26 शपथ पत्र में संशोधन किया गया है। चुनाव अभ्यर्थी को पांच सालों में आयकर में रिटर्न दाखिल करने के दस्तावेज देने के साथ ही न्यायालयों में दायर वादों को भी समाचार पत्रों में तीन बार प्रकाशित कराना होगा।