SPOT LIGHT 24
10 MARCH
भारत निर्वाचन आयोग ने सोशल मीडिया फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्वीटर, यूट्यूब, इंस्ट्राग्राम, पोर्टल आदि पर किसी राजनैतिक दल से सम्बंधित किसी भी प्रकार की सामग्री पोस्ट करने से पूर्व अनुमति लेने के आदेश दिए हैं। बिना अनुमति के यदि कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर राजनैतिक प्रचार करता है तो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए उसके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। रात दस बजे से सुबह छह बजे तक लाउडस्पीकर से प्रचार प्रतिबंधित रहेगा। निर्धारित मानक से अधिक लाउडस्पीकर की ध्वनि होने पर भी आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा।