डिफेंस एक्ट 1903 मैं बगैर मुआवजा के प्रशासन नहीं तोड़ सकता किसी का मकान। चंडीगढ़ की आवाज पार्टी

Spread the love

SPOT LIGHT 24

चंडीगढ़

       आज सोमवार को राम दरबार चंडीगढ़ में एयर फोर्स के बाउंड्री से सटे एक जन सभा को संबोधित करते हुए अविनाश सिंह शर्मा लोकसभा उम्मीदवार चंडीगढ़ की आवाज पार्टी ने कहा कि चंडीगढ़ प्रशासन चंडीगढ़ उच्च न्यायालय का आदेश बता कर डिफेंस एरिया में एयर फोर्स की बाउंड्री से सटे 100 मीटर के दायरे में वह राम दरबार हो, बहलाना हो, फैदा हो, हल्लोमाजरा में नापी करवा कर दहशत का माहौल बना रहा है चंडीगढ़ की आवाज पार्टी के प्रयास से पहले ही मुकदमा नंबर सीडब्ल्यूपी 7426 / 2017 में 29 अगस्त 2018 को हाईकोर्ट के आदेश आ चुके हैं कि डिफेंस एक्ट  1903 के अंतर्गत किसी की प्रॉपर्टी को तोड़ने से पहले प्रशासन को मुआवजा देना होगा। चंडीगढ़ प्रशासन उन प्रॉपर्टी का मार्केट वैल्यू करवाकर पहले मुआवजा दे। उसके बाद तोड़ने की कोई कवायद करें। जिससे पीड़ित परिवार उजड़ने के बाद कहीं पर बस सके। नहीं तो चंडीगढ़ की आवाज पार्टी चंडीगढ़ प्रशासन की तानाशाही को बर्दाश्त नहीं करेगा। कारण की उच्च न्यायालय के आदेश का सम्मान करना चंडीगढ़ प्रशासन का भी फर्ज बनता है। पीड़ित को मुआवजा के लिए आदेश चंडीगढ़ की आवाज पार्टी के प्रयास से 29 अगस्त 2018 को आ चुका है। इस मौके मुख्य रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष कमल किशोर शर्मा, रमेश टॉक और काफी संख्या में राम दरबार निवासी उपस्थित थे।
 
 
 
आदित्य कुमार
मीडिया प्रभारी
चंडीगढ़ की आवाज पार्टी
मो० 9888188989