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बदायूं
रिपोर्ट -दीपक नागर

आज दिनांक 7जनवरी ,दातागंज उप जिलाधिकारी समझ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जारी पात्र ग्रहस्थी के राशन कार्ड को कार्ड धारक ने स्वेच्छा से स्वयं को अपात्र बताते हुए राशन कार्ड को निरस्त करने को प्रार्थना पत्र दिया।
उप जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह ने पूर्ति निरीक्षक पंकज कुमार को म्याऊँ ब्लाक क्षेत्र के गांव आनन्द पुर निवासी मुकेश पुत्र शिवनन्दन के प्रार्थना पत्र पर ऱाशन कार्ड निरस्त करने का निर्देश दिए।
आपको बता दें कार्ड धारक ने अपने प्रार्थना पत्र में लिखा है कि मेरे पास ट्रैक्टर है अत: प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्र नहीं है अत: मैं अपना कार्ड निरस्त कराने की प्रार्थना करता हूं।
आपको बता दें जिलाधिकारी ने ये निर्देश जारी किये थे कि जनपद में यदि कोई अपात्र गरीब बनकर राशन लेते हुए जांच में आया तो उससे प्राप्त खाद्यान्न की रिकवरी करायी जाएगी। जनपद में ऐसे कई अपात्रों को जिलाधिकारी के निर्देशानुसार नोटिस भी जारी किये गये थे।
जिलाधिकारी ने जनपद वासियों से अपील भी की थी कि जो कार्ड धारक अपात्रा की श्रेणी में आ रहे हैं उन्हें अपना राशन कार्ड निरस्त कराने के अन्तिम अवसर दिया जारहा है।
उक्त कार्ड धारक द्वारा जिलाधिकारी की अपील पर गौर करते हुए अपना राशन कार्ड निरस्त कराने की स्वंय पहल की है।
उप जिलाधिकारी ने उक्त जागरूक नागरिक की इस पहल की भूरि भूरि प्रशंसा की तथा तहसील क्षेत्र के अन्य अपात्र कार्ड धारकों से भी अपील की कि मुकेश कुमार की भांति जागरुक और जिम्मेदार नागरिक बनें ताकि सरकार की योजनाओं का लाभ वास्तविक पात्र तक पहुँच सके ।ऐसा करना राष्ट्र सेवा की पहल है।