बदायूं- विधिक साक्षरता शिविर आयोजित

Spread the love
बदायूँ :
12 नवम्बर।
       जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राकेश कुमार तिवारी ने अवगत कराया है कि जनपद बदायूँ की तहसील-बिल्सी के ब्लॉक अम्बियापुर व थाना बिल्सी के अन्तर्गत स्थित ग्राम बैरमई बुजुर्ग के प्राथमिक विद्यालय परिसर में समय अपरान्ह् दो बजे से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बदायूँ के तत्वावधान में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।
शिविर की अध्यक्षता राकेश कुमार तिवारी, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूँ द्वारा की गयी। शिविर का संचालन तहसीलदार-बिल्सी धीरेन्द्र कुमार द्वारा किया गया। उक्त शिविर में स्वास्थ्य विभाग से डॉ0 प्रशान्त त्यागी, ग्राम प्रधान राजेन्द्र शाक्य एवं बैरमई बुजुर्ग के ग्रामीण, वृद्ध, युवा, बच्चे एवं महिलायें आदि उपस्थित रहे।
सर्वप्रथम डॉ0 प्रशान्त त्यागी द्वारा स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना, एमआर वैक्सीनेशन, प्रधानमन्त्री मातृत्व वन्दना योजना निःशुल्क एएनसी चेकअप आदि योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी गयी। उसके बाद धीरेन्द्र कुमार, तहसीलदार, तहसील-बिल्सी द्वारा जनपद में आयोजित विधिक साक्षरता शिविर के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला गया, साथ ही तहसीलदार-बिल्सी द्वारा शासन के ओर से चलायी जा रही निःशुल्क कृषक दुर्घटना बीमा योजना, प्रधानमन्त्री जीवन ज्योति योजना, कृषक फसल बीमा योजना, प्राकृतिक आपदा, वृद्धावस्था पेंशन योजना एवं दैवीय आपदा योजना के बारे में जानकारी देकर उपस्थित जनसमूह को जागरूक किया।
अन्त में इस कार्यक्रम के अध्यक्ष राकेश कुमार तिवारी द्वारा सभी उपस्थित जन-मानस आदि को बताया गया कि विधिक सेवा प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य आपके छोटे-छोटे विवादों को समझौते के आधार पर निस्तारित कराना है तथा आपको कानूनी सहायता निःशुल्क से उपलब्ध कराना है। उन्होंने बताया कि विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के व्यक्ति के मनुष्यों का अवैध व्यापार किये जाने में आहत व्यक्ति, स्त्री एवं बच्चे अन्धापन एवं कुष्ठ रोग एवं बहरापन दिमागी कमजोरी की निर्योग्यता से ग्रस्त व्यक्ति, सामूहिक आपदा भूकम्प, बाढ़ आदि प्राकृतिक आपदा, औद्योगिक विनाश से ग्रस्त व्यक्ति किशोर अपराधी सुरक्षा गृह एवं मानसिक अस्पताल अथवा नर्सिंग होम में मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति एवं ऐसा व्यक्ति जिसकी वार्षिक आय सीमा एक लाख रूपये से कम है। निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करायी जाती है। उन्होंने बताया कि जनपद न्यायालय में मध्यस्थता केन्द्र खुला हुआ है। उक्त मध्यस्थता केन्द्र के सदस्यों/अधिवक्ताओं द्वारा दोनों पक्षों को बिठाकर समझौता कराया जाता है। जनपद में स्थायी लोक अदालत का गठन हुआ है। जहां से जनउपयोगी सेवायें जैसे बिजली-पानी एवं स्वास्थ के सम्बन्ध में सामान्य जन को अनुतोष प्रदान किया जाता है। अतः जो भी जन उपयोगी सेवायें हैं। उनके सम्बन्ध में कोई विवाद हो तो स्थायी लोक अदालत के माध्यम से निपटारा करा सकते हैं। इसके उपरान्त नालसा द्वारा संचालित वरिष्ठ नागरिकां के लिये विधिक सेवा योजना 2016 के विषय में भी विस्तार से बताकर जागरूक कराया गया और सभी श्रमिकों से श्रम विभाग में पंजीकरण करवाने के बारे में जागरूक किया गया। अन्त में सचिव महोदय द्वारा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर दिनांक 09.11.2018 से 18.11.2018 तक चल रहे डोर-टू-डोर कैम्पेन के बारे में लोगों को जागरूक किया और यह बताया गया कि तहसील बिल्सी में सुभाष चन्द्र, नामिका अधिवक्ता व धर्मपाल, कृष्ण कुमार दीक्षित, टहल सिंह, सतेन्द्र पाल सिंह पराविधिक स्वयंसेवकगण की विधिक सहायता टीम गठित की गयी है। यह टीम घर-घर जाकर लोगों की विधिक समस्याओं का निराकरण करने में मदद करेगी व लोगों को विधिक रूप से जागरूक करेगी।