SPOT LIGHT 24
बदायूँः
21 फरवरी।

लोकतंत्र के पर्व पर पहले मतदान उसके बाद में जलपान।भारत निर्वाचन के निर्देशानुसार एक जनवरी 2019 के आधार पर निर्वाचक नामावलियो के निरंतर परीक्षण के संबंध में छूटे हुए व्यक्तियों, जिनका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं हुआ ऐसे लोग एक जनवरी 2019 को 18 वर्ष आयु पूर्ण करने वाले युवा मतदाताओं के नाम शामिल करने के लिए सभी विधानसभाओं के पोलिंग स्टेशनों पर 23 एवं 24 फरवरी को विशेष कैंप लगाया जाएगा। बच्चे अपने माता-पिता से जिद करेंगे, मतदान लोकतंत्र का पर्व इसमें मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें।
गुरुवार को जिला निर्वाचन अधिकारी दिनेश कुमार सिंह ने मतदाता जागरूकता के संबंध डी पॉल एवं मदर ऐथेना स्कूलों में जाकर प्रार्थना के समय बच्चों को मताधिकार के प्रति जागरूक किया। जिला मजिस्ट्रेट ने बच्चों से कहा कि बच्चे अपने माता-पिता से जिद करेंगे मतदान के दिन पहले मतदान करें उसके बाद में जलपान करें। उन्होंने कहा कि बच्चे अपने घर तथा पड़ोसियों को भी मताधिकार का प्रयोग करने के लिए जागरूक करें। सभी लोग निर्वाचन से पहले 23 एवं 24 फरवरी को पोलिंग बूथ पर लगाए जा रहे विशेष कैंपों पर जाकर मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य देख ले। उन्होंने कहा कि जिन व्यक्तियों का नाम मतदाता सूची में न हो और वह एक जनवरी 2019 को 18 वर्ष आयु पूर्ण कर चुके हैं ऐसे लोग फार्म-6 भरकर बीएलओ के पास जमा करे जिससे उसका नाम मतदाता सूची में जोड़ा जा सकें। विद्यालय में प्रतिदिन प्रार्थना के बाद मतदाता जागरूकता के संबंध में बच्चों की जानकारी अवश्य दी जाए। उन्होंने कहा जो लोग पढ़े लिखे हैं और इंटरनेट तथा एंड्रॉयड फोन का इस्तेमाल करते हैं ऐसे लोग भारत निर्वाचन की वेबसाइट पर अपना नाम देख सकते हैं। उन्होंने सभी बच्चे एवं अध्यापकगणों को शपथ दिलाई कि कोई भी 18 वर्ष आयु पूर्ण करने वाला नागरिक मतदान से वंचित नहीं रहना चाहिए। लोकतंत्र के पर्व में सभी लोग मताधिकार का प्रयोग करके भागीदार बने। सभी बच्चे 26 फरवरी तक अपने घरों में माता पिता तथा अन्य परिवार के साथ बैठकर मतदान के संबंध में स्लोगन वॉल पेंटिंग करें प्रत्येक विद्यालय से 5 बच्चे सर्वश्रेष्ठ चिन्हित कर जनपद के 100 बच्चों को पुरस्कृत करेंगे। उन्होंने बताया कि 23 एवं 24 फरवरी को विशेष कैंप में समस्त बीएलओ अपने बूथ की मतदाता सूची एवं आवश्यक संख्या में फार्म 6, 7, 8 सहित प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक उपस्थित रहेंगे। उन्होंने कहा कि यदि किसी पात्र व्यक्ति जिसकी आयु 1 जनवरी 2019 को 18 वर्ष या उससे अधिक है उसका नाम निर्वाचन नामावली में पंजीकृत नहीं है वह अपना नाम निर्वाचन नामावली में सम्मिलित कराने के लिए फार्म 6 में आयु जन्मतिथि तथा निवास से संबंधित उपयुक्त प्रमाण पत्र सहित जमा कर सकते हैं। इस अवसर पर जिला विद्यालय निरीक्षक राम मूरत एवं प्रधानाचार्य मौजूद रहे।