चर्चित महिमा आत्महत्या कांड–कोर्ट में झूठा बयान देने के आरोप में वादिया संजू देवी को धारा 344 के तहत कोर्ट का नोटिस-“क्यों ना उसे दंडित किया जाए”

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SPOT LIGHT 24
मुज़फ्फरनगर

रिपोर्ट -जुगुनू शर्मा


गाठ 2017 में थाना नई मंडी इलाके के अंकित विहार में 18 वर्षीय महिमा पुत्री देव प्रकाश के आत्महत्या के मामले में वादिया व मर्तका की माँ दुवारा अपने बयानों से मुकरजाने के मामले में कोर्ट ने सख्त कदम उठाते हुए वादिया संजू देवी के विरुद्ध धारा 344 के तहत नोटिस नोट्स जारी कर कहा है कि क्योना उसे दंडित किया जाए कोर्ट ने उसे कोर्ट को 19 अप्रेल तक जवाब देने के आदेश दिया हैं
कोर्ट ने इस के तहत धारा 344 के तहत । सुप्रीम कोर्ट की रुलीग ज़ाहिर शेख बनाम गुजरात सरकार का हवाला देते हुए उक्त धारा में मामला दर्ज कर 19 अप्रेल नियंत की है ।
गौरतलब है कि फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट 4 के जज अशोक कुमार ने गत 19 मार्च को मामले के आरोपी युधिष्ठर पहलवान को सुबूत के अभाव में बरी करदिया था क्योंकि वादिया व दूसरे गवाह पक्चद्रोही होगए थे
16 फरवरी 2017 को अपने ही घर मे 18 वर्षीय महिमा ने फंदा लगारके आत्महत्या केरली थी घटना के बारे में मर्तका कई मां संजू देवी ने युधिष्ठर पहलवान के विरुद्ध मामला दर्ज कराया था एम रहमान