SPOT LIGHT 24
बदायूँ :
19 जनवरी।

डीएम के निर्देश पर लेखपालों द्वारा राशन कार्डां के पात्रता की जांच की गई थी। उसका पूर्ण विवरण पूर्ति कार्यालय को उपलब्ध करा दिया गया था। जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह ने कहा कि अपात्र लोगों के काटे गए नामों का तहसीलवार विवरण उन्हें अविलम्व उपलब्ध कराया जाए, जिससे काटे गए नामों के स्थान पर पात्र नए लोगों के राशन कार्ड बनाए जा सकें।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अन्तर्गत गठित जिला स्तरीय सर्तकता समिति अन्तर्गत शनिवार को कलेक्ट्रेट स्थित सभाकक्ष में जिलाधिकारी ने राशन वितरण प्रणाली की समीक्षा की। उन्होंने पाया कि जनपद 23 कोटे की दुकाने रिक्त हैं। डीएम ने निर्देश दिए कि जनपद में कोई भी दुकान सम्बद्ध नहीं रहना चाहिए। 15 दिनों के अन्दर रिक्त दुकानों पर नए कोटेदारों की तैनाती सुनिश्चित कराई जाए। जनपद में 1404 राशन की दुकाने कार्यरत हैं, जिनपर 468598 पीएचएच राशन कार्ड, 45221 अन्त्योदय राशन कार्ड धारकां को खाद्यान उपलब्ध कराया जा रहा है। पीएचएच राशन कार्ड धारकों के लिए 5748.870 मैट्रिक टन गेहूँ तथा 3832.580 मैट्रिक टन चावल तथा अन्त्योदय राशन कार्ड धारकों हेतु 904.420 मैट्रिक टन गेहूँ, 678.315 मैट्रिक टन चावल माह दिसम्बर में कोटेदारों को उपलब्ध कराया गया है। अन्त्योदय राशन कार्ड धारक को 20 किलोग्राम गेहूँ दो रुपए प्रति किलो तथा 15 किलोग्राम चावल तीन रुपए प्रति किलो की दर से दिया जाता है। पीएचएच राशन कार्ड धारकों को तीन किलोग्राम प्रति यूनिट की दर से दो रुपए प्रति किलो गेहूँ तथा दो किलो ग्राम प्रति यूनिट की दर से तीन रुपए प्रति किलो चावल दिए जाने की व्यवस्था है। अन्त्योदय राशन कार्ड धारकों को तीन लीटर तथा पीएचएच राशन कार्ड धारकों को दो लीटर मिट्टी का तेल दिया जाता है। इस अवसर पर जिला पूर्ति अधिकारी रामेन्द्र प्रताप सिंह, जिला कृषि अधिकारी विनोद कुमार, जिला उद्यान अधिकारी आरएन वर्मा सहित अन्य अधिकारीगण एवं सदस्यगण मौजूद रहे।