SPOT LIGHT 24
बदायूँ :
11 जनवरी।

जिला पूर्ति अधिकारी रामेन्द्र प्रताप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अर्न्तगत अपात्रों के विरूद्ध की जा रही कार्यवाही से भयभीत होकर चरन सिंह, निवासी ग्राम तकीपुर जो इण्डियन कॉरपोरेशन लि0 में इन्जीनियर है के द्वारा अपना पी0एच0एच0 कार्ड सरेण्डर किया गया। शमा परवीन, सोहिला परवीन द्वारा भी अपने-अपने पी0एच0एच0 राशनकार्ड सरेण्डर किये गये इनके परिवार के सदस्य सरकारी सेवा में सेवारत है। राशनकार्ड सरेण्डर करने की अन्तिम तिथि 25 जनवरी, 2019 है इसके उपरान्त पकडे जाने पर कठोर कार्यवाही की जायेगी।
जिलाधिकारी द्वारा पूरन देवी पत्नी रामपाल, निवासी ग्राम बुटलाखंजन तथा बेनीराम पुत्र केशरी लाल को अन्त्योदय कार्ड अपने कार्यालय में दिये। पूरन देवी की पुत्री अनीता का ऑल इण्डिया इन्सटीटयूट ऑफ मेडीकल साईन्स नई दिल्ली में इस कार्ड के आधार पर निशुल्क इलाज होगा। अन्त्योदय कार्डधारक ऐसे परिवार ही रह सकते है जिनके परिवार में असाध्य बीमारी अथवा अत्यन्त गरीब हो। यदि कोई अन्त्योदय कार्डधारक जॉंच के उपरान्त गरीब नहीं पाया जाता है तो उसके विरूद्ध मुकददमा तथा 01 वर्ष के खाद्यान्न की बाजार मूल्य पर रिकवरी की जायेगी।